spot_img
17.9 C
New York
Tuesday, October 3, 2023

Buy now

Advertise

spot_img

झारखण्ड में लगा मिनी लॉकडाऊन जानें क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद ?

स्कूल-कॉलेज और पार्क-जिम-पूल 15 तक बंद, जानिये पूरी गाइडलाइन

Ranchi News 4 public :- कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है , झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई पाबंदियां लागू की गयी हैं. दरअसल राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई गयी. इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को कई निर्देश दिये हैं. इस संबंध में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन निर्णयों के अनुसार अब झारखंड में 15 जनवरी तक बाजार सिर्फ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान रेस्टोरेंट, बार आदि की दुकानें खुली रहेंगी. वहीं 15 जनवरी तक झारखंड के स्टेडियम, पार्क, जिम, जू , पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान सब बंद रहेंगे.

जानें किन-किन  चीजों पर रहेगी पाबंदी 

स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पुल, पर्यटन स्थल रहेंगे बंद.

स्कूल-कॉलेज बंद, सिर्फ प्रशानिक कार्यों के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति.

मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित.

शादी और अंत्येष्टी में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है.

दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी, दवाई दुकान नार्मल टाइम तक खुले रहेंगे.

रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे, बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी

इसे भी पढ़ें-हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विपक्ष ने उठाया वादाखिलाफी का मुद्दा

वही शादी-विवाह या श्राद्ध के लिये आयोजन स्थल का क्षमता से आधा या 100 लोगों तक शामिल होने की छूट दी गई है . फिलहाल हाट – बाजार के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अनिवार्यता को कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया गया है . इसके अलावा राज्य सरकार ने शादी-विवाह के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार अगले आदेश तक शादियों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं अंत्येष्टी में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है.

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन प्रधिकार को 16 बिंदुओं का सुझाव भेजा है. स्वास्थ्य सचिव ने राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने, पार्क, जिम, धार्मिक स्थल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, मॉल और शिक्षण संस्थान बंद रखने का सुझाव दिया है.

सख्त पाबंदियां लागू ( file Photo )

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करवाने के लिए  स्वास्थ्य सचिव ने शादियों में 50 लोगों को ही सिर्फ शामिल होने देने की अनुमति देने का सुझाव दिया है. कार्यालयों में 50 प्रतिशत मानव बल के साथ काम करने की अनुमति होनी चाहिए और राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आने की अनुमति हो जैसे कई सुझाव प्राधिकार को भेजे हैं.   

देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के देखते रहें विश्वसनीय हिंदी News वेबसाइट News4public ब्रेकिंग News हिंदी में सबसे पहले पढ़ें | आज की ताजा खबर, Live न्यूज अपडेट

आप भी बन सकते हैं 1 Day रिपोर्टर यदि आपके आस पास भी कोई अप्रिय घटना घटी है, या कोई गड़बड़ी हो रही है जिसकी जानकारी आपके पास है इस No पर 9470129017 न्यूज और वीडियो भेजें | या ईमेल करें News4public21@news4public21gmail.com|

News4public के लिए Jyoti Yadav की रिपोर्ट :-

ADVT
ADVT.

.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,877FollowersFollow
21,200SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles