उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में सरकार की ज़मीन पर बसे लगभग 50 हज़ार लोगों कों आशियाने कों उजाड़ने पर सुप्रीम कोर्ट नें फिलहाल रोक लगा दी है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है. उत्तराखंड में रेलवे की जमीन से करीब 4 हजार परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है, ये होना चाहिए.
उत्तराखंड के हल्द्वानी में पचास हजार लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है. करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी.