झारखंड हाईकोर्ट ने बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को पुलिस हिरासत से एक व्यक्ति को जबरन छुड़ाने के मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले, 10 वर्ष पुराने इस मामले में धनबाद के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के विधायक और चार अन्य को 18 महीने जेल की सजा के आदेश को बरकरार रखा था.

धनबाद जिले की बाघमारा विधानसभा सीट से तीन बार के विधायक ढुलू महतो इस मामले में पहले ही चार महीने की सजा काट चुके हैं। निचली अदालत ने 9 अक्टूबर, 2019 को महतो और उसके चार सहयोगियों को सरकारी सेवकों के कार्य में बाधा डालने और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जबरन पुलिस हिरासत से छुड़ाने का दोषी ठहराया था। विधायक ने बाद में इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।