झारखंड हाईकोर्ट में दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मियों के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को20साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है.जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने20साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि20साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं.

अभी भी सेवा में हैं,तो इन्हें नियमित नहीं करना और नियमित वेतनमान नहीं देना उचित नहीं है. अदालत ने मुख्य सचिव को सभी कर्मचारियों की सेवा आठ सप्ताह में नियमित करने का निर्देश दिया है. साथ ही इसकी जानकारी अदालत को देने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजने का भी निर्देश दिया है.