राँची: झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय की ओर से आज राँची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी को ईमेल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जिले के सभी निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण समिति के गठन एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन को अनिवार्य रूप से लागू कराने की मांग की गई है।
प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन एक सकारात्मक पहल है, किन्तु इसे जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अभिभावकों को मनमानी फीस वृद्धि से राहत मिल सके।
एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 वर्ष 2019 से लागू है, बावजूद इसके अब तक इसका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। इसको लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा जिला से लेकर राज्य स्तर तक कई बार ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन एवं जनजागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि राँची जिले के सभी निजी विद्यालयों में विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति एवं अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, समिति से संबंधित सभी जानकारियों को विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करना भी अनिवार्य किया जाए।
इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन से यह भी मांग की गई है कि सभी विद्यालयों के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जाए, जिसके भीतर इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना एवं आवश्यक होने पर मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाए।
अजय राय ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर हजारों अभिभावकों एवं छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है
और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन से शीघ्र ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।












